प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने संविधान (जम्मू-कश्मीर पर लागू) संशोधन आदेश, 2017 के माध्यम से संविधान (जम्मू-कश्मीर पर लागू) आदेश, 1954 में संशोधन को पूर्वव्यापी मंजूरी दे दी है। इस मंजूरी से जम्मू-कश्मीर राज्य में वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) व्यवस्था को लागू करने का मार्ग प्रशस्त हो गया है। राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद संविधान (जम्मू-कश्मीर पर लागू) संशोधन आदेश, 2017 को पहले ही 6 जुलाई, 2017 को भारत के राजपत्र में अधिसूचित कर दिया गया है।
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एकेटी/वीबीए/एसएच/वीएल/आरआरएस/एमबी-3163 |
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