कोरोना वायरस से बचाव के लिए क्लब, पब, डिस्को ,बार, हॉस्टल्स एवं पुस्तकालय 31 मार्च तक बंद रहेंगे

जयपुर। अतिरिक्त मुख्य सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य श्री रोहित कुमार सिंह ने कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम एवं बचाव के लिए  एक आदेश जारी कर प्रदेश में स्थित समस्त क्लब, पब, डिस्को, नाइट क्लब,  बार समस्त हॉस्टल्स तथा सरकारी एवं निजी पुस्तकालय आदि को 31 मार्च 2020 तक बंद रखने के निर्देशजारी किए हैं । 
प्रदेश के सभी सरकारी व निजी विद्यालयों में पेरेंट्स टीचर्स मीटिंग पर भी 31 मार्च तक प्रतिबंध लगाया गया है।  राज्य के समस्त सरकारी एवं निजी विद्यालयों में नए प्रवेश की प्रक्रिया से अभिभावकों एवं बच्चों को 31 मार्च तक उपस्थिति से मुक्त रखने के भी निर्देश जारी किए गए हैं। प्रदेश में स्थित सभी रेस्टोरेंट्स  में केवल होम डिलीवरी अथवा तैयार खाना घर ले जाने की सुविधा ही उपलब्ध रहेगी। रेस्टोरेंट में बैठकर खाने पर भी 31 मार्च तक पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है।
अल्पसंख्यक मामलात विभाग द्वारा संचालित विभाग के समस्त छात्रावासों को आगामी आदेश तक बंद रखा जाएगा । अल्पसंख्यक मामलात मंत्री श्री शाले मोहम्मद की ओर से इस संबंध में एडवाइजरी जारी करने के विभाग को निर्देश दिए गए । छात्रावासों में आवास स्थल से  विद्यार्थियों को घर भिजवाने के लिए भी कहा गया है।
मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत के नेतृत्व में राज्य सरकार द्वारा एहतियात बरतते हुए कोरोना वायरस संक्रमण को रोकने के लिए गुरूवार को कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। इसी क्रम में विभाग ने यह निर्णय लिया है कि छात्रावासों में निवासरत विद्यार्थियों में किसी प्रकार का संक्रमण नहीं हो इसके लिए एहतियात के तौर पर छात्रावासों को आगामी आदेश तक बंद रखा जाएगा और इस अवधि में कोई विद्यार्थी छात्रावास में नहीं रहेगा।
साथ ही कोरोना वायरस के व्यापक संक्रमण से बचाव के लिए मुख्यमंत्री निवास पर की जा रही दैनिक जनसुनवाई शुक्रवार से आगामी आदेशों तक स्थगित कर दी गई है। परिवादी इस दौरान cmrajasthan@nic.in पर ईमेल के माध्यम से अपना प्रार्थना-पत्र भिजवा सकते हैं।